पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है | उन्हें एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है| IPC की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 साल पहले केस दर्ज हुआ था | इसमें अधिकतम एक साल की सजा ही हो सकती है | जानकारी के मुताबिक, अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी |इसी साल 25 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था | सभी पक्षों की दलीलें सुनने को बाद फैसला सुरक्षित रखा था | सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाए या नहीं | पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था |
34 साल पुराने रोड रेज का मामला
बात उस समय की है जब सिद्धू एक क्रिकेटर थे | 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे | ये जगह उनके घर से 1.5 किलोमीटर दूर है | और इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई |बात हाथापाई तक जा पहुंची थी | सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया | उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई | रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी |
कब कब क्या क्या हुआ
उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ | सेशन कोर्ट में केस चला,1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया | साल 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की |
दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट का फैसला आया | हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया साल 2006 में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई | सिद्धू की ओर से बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने केस लड़ा | सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई |
15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने section 323 के तहत दोषी पाया था | लेकिन गैर इरादतन हत्या (304) के तहत दोषी नहीं पाया था | इसमें सिद्धू को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था |
12 Sep, 2018 को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ था | 25 March, 2022 को रिव्यू पिटिशन पर अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था |
आज इस मामले में कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है |