आज वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई |जैसा की आपको पता ही होगा की सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था | सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है |
आज सुनवाई के समय वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से यह मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी | दोनों तरफ की बाते सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है | यह फैसला कल दोपहर 2 बजे आएगा |
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के बीच कोर्ट में ओर दलील दी गई है | हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने में एक और शिवलिंग है | अब देखना है कि कोर्ट इस दलील को किस तरह देखता है और क्या निर्देश देता है |
फिलहाल, कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के अधिवक्ता मौजूद के साथ याचिकाकर्ता मौजूद रहे | कोर्ट में किसी और के जाने की इजाजत नहीं थी | 23 लोगों को ही कोर्ट रूम में जाने की इजाजत थी | पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा का नाम इस लिस्ट में नहीं था | इसलिए उन्हें अन्दर जाने से रोका गया |